स्कूल मान्यता आवेदन
भौतिक सत्यापन

स्कूल के भूमि एवं भवन की जानकारी
संस्था के पास उपलब्ध भूमि एवं भवन का विवरण
  • मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनाक 28 दिसम्बर 2021 नियम 5 उपनियम 2 खण्ड(क) उपखण्ड(2)अनुसार :
  • नोट 1 : समिति ट्रस्ट की नवीनमान्यता हेतु निम्नलिखित सारणी के अनुसार न्यूनतम भूक्षेत्र होना चाहिए।
  • नोट 2 : वर्ग(सेक्शन) की वृद्धि की दशा में, अध्यापन कक्ष आदि के इस नियम में यथा विहित न्यूनतम क्षेत्रफल के मानदण्ड की पूर्ति किया जाना अनिवार्य होगा।
  • शाला भवन तथा शाला की खुली भूमि एकीकृत रूप से एक ही भूमि का हिस्सा होगें, जिस पर मापदण्ड अनुसार समुचित खेल मैदान व अन्य सुविधाएं स्थापित होंगी । शाला परिसर क्षेत्र पक्की एवं पर्याप्त ऊंचाई की बाउड्री वॉल से संरक्षित है?*
  • क्या स्कूल का निर्मित क्षेत्र राष्ट्री य भवन संहिता 2005 में विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार बना है?*
  • नवीन मान्यता हेतु सोसायटी/ट्रस्ट के पास केवल हाई व हायर सेकेण्डरी स्कूल हेतु न्यूनतम आधा एकड़ भूमि होना चाहिए। यदि विद्यालय कक्षा 1 से 12 अथवा कक्षा 6 से 12 तक एक ही परिसर में संचालित होने की स्थिति में न्यूनतम भूमि उपलब्धता एक एकड़ होनी चाहिए।*
  • उपरोक्त निर्धारित न्यूनतम सीमा की बाध्यता के अंतर्गत रहते हुये नवीन मान्यता संबंधी प्रकरणों में संस्था में दर्ज प्रति छात्र 10 वर्गफीट निर्मित क्षेत्र एवं प्रति छात्र 5 वर्गफीट खुली भूमि होना चाहिए, यदि कोई विद्यालय दो पारियों में संचालित है तो प्रत्येक पारी में अध्ययनरत् छात्रों की संख्या के अनुपात में उपरोक्त मान से न्यूनतम क्षेत्रफल की गणना की गयी है।*
  • सोसायटी/ट्रस्ट के पास किसी हाईस्कूल तथा उच्चतर माध्यमिक शाला के लिए उपरोक्तानुसार न्यूनतम अनुबंध के अनुसार स्वयं का अथवा किराए का भवन होना चाहिए। जानकारी दें *
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1 स्कूल का नजरी नक्शा
प्रसाधनों का विवरण
प्रसाधनों का विवरण(प्रत्येक प्रसाधन मे 4 WC और 4 यूरीनल ब्लॉक प्रत्येक 100 विद्यार्थियों पर होना चाहिए और को-एड स्कूल में छात्र/छात्राओ के लिए पृथक-पृथक ब्लॉक होंगे|
  • यदि विद्यालय में प्राथमिक/पूर्व माध्यमिक कक्षाओं का भी संचालन किया जा रहा हो तो प्राथमिक/पूर्व माध्यमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों एवं स्टॉफ के लिए प्रसाधन की व्यवस्था अन्य विद्यार्थियों से पृथक-पृथक है?*
  • क्या विद्यालय के प्रत्येक तल पर बालक एवं बालिकाओं के लिए पृथक-पृथक व स्वच्छ प्रसाधनों की समुचित व्यवस्था है ?*
  • नवीनकरण मान्यता प्रकरणों में विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए प्रत्येक शौचालय के प्रवेश एवं निकास पर रैंम्प आदि की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए ?*
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1 टॉयलेट की कलर फोटो
पेयजल की व्यवस्था (नोट: पेयजल की व्यवस्था (प्रति 40 छात्रों पर 2 नल होना अनिवार्य है)
  • विद्यार्थियों तथा स्टॉफ के लिए शुद्ध पेयजल को प्रदाय करने की समुचित व्यवस्था प्रत्येक तल पर है ?*  
नल की संख्या*
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1 स्कूल के पीने के पानी की स्त्रोत (नल, कुआं... इत्यादि) की कलर फोटो
मैदान का आकार
क्र. मैदान का नाम लम्बाई (फिट में) चौड़ाई (फिट में) कुल क्षेत्रफल Action
1 Sport Ground 200.00 200.00 40000
प्रयोगशाला
  • HS - प्रत्येक हाई स्कूल में एक सामूहिक प्रयोगशाला होगी। *
  • HSS - नवीन मान्यता प्रकरणों में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र तथा जीव विज्ञान के साथ-साथ गणित विषय के लिए पृथक-पृथक प्रयोगशालाये, पाठ्यक्रम अनुसार विनिर्दिष्ट संख्या में आवश्यक उपकरणों के साथ होंगी । प्रत्येक प्रयोगशाला कक्ष का आकार 500 वर्गफुट से कम नहीं होगा। *
स्कूल के सभी कक्षाओं/कमरों का विवरण
  • नोट 1: प्रत्येक कक्षा का छेत्रफल 400 वर्गफिट होना चाहिए।
  • नोट 2: किसी भी वर्ग में 45 छात्रों से अधिक नहीं होना चाहिए।
क्र. कक्षा का प्रकार कुल क्षेत्रफल कक्षों की संख्या कक्षा में विद्यार्थी बैठक की संख्या रिमार्क Action
1 Classrooms 3500.00 8 40 NA
2 Library 3000.00 2 0 NA
3 Lab 3000.00 2 0 NA
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1 कक्षाओं की कलर फोटो
2 स्कूल लाइब्रेरी की कलर फोटो
3 स्कूल की Integrated Lab लैब की कलर फोटो
4 स्कूल की Physics लैब की कलर फोटो
5 स्कूल की Chemistry लैब की कलर फोटो
6 स्कूल की Biology लैब की कलर फोटो
  • नवीनकरण मान्यता के समय विद्यालय द्वारा चाहे गए वर्गो के लिए मान्यता चाही जा रही है उसके प्रत्येक वर्ग में बच्चों की अनुकुलता संख्या 40 है? *
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