New School Application For NOC/Manyata

स्कूल की सामान्य जानकारी
स्कूल के भवन एवं भूमि की जानकारी
स्कूल में उपलब्ध सुविधाएं
भाग 1
स्कूल में उपलब्ध सुविधाएं
भाग 2
विद्यार्थी एवं शिक्षकों की जानकारी
स्कूल शैक्षणिक रिकॉर्ड
दस्तावेज अपलोड
स्कूल भुगतान
स्कूल में उपलब्ध सुविधाएं भाग 2
क्या स्कूल में विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की जांच की गयी थी*
एक साथ सभी को चुने
  1. क्या स्कूल परिसर के प्रवेश पर औपचारिक चेतावनी बोर्ड/घोषणा प्रदर्शित है? *

  2. नवीन कृषि संकाय हेतु उच्चतर माध्यमिक संस्थान के लिए न्यूनतम 1 एकड़ भूमि अतिरिक्त है? *

  3. क्या शिक्षण कक्ष में प्रति छात्र 10 वर्ग फुट निर्मित क्षेत्र और प्रति छात्र 5 वर्ग फुट खुली भूमि उपलब्ध है?*

  4. क्या प्रत्येक छात्र के स्वास्थ्य कार्ड को अनिवार्य रूप से संधारित किया गया है?*

  5. क्या सभी स्कूल कर्मचारियों से 'यौन अपराधों और किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम' से बच्चों के संरक्षण पर किसी भी प्रकार की शिकायत उनके खिलाफ न्यायालय/पुलिस थाने में दर्ज की गयी है अथवा नहीं, हीं इसका शपथ पत्र लिया गया है या नहीं?*

  6. क्या स्कूल में प्राचार्य/अध्यापक/अध्यापिका के नियुक्ति पर जिला शिक्षा अधिकारी को सूचित किया जाता है? एवं सिलेक्शन पैनल में उनका या उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति को सम्मलित किया जाता है?*

  7. क्या स्कूल के प्रत्येक कक्षों में रौशनी एवं हवा की पर्याप्त व्यवस्था है?*

  8. क्या स्कूल में कर्मचारी राज्य बीमा योजना लागू है? यदि हां, तो पंजीकरण संख्या दें।*

  9. कर्मचारी भविष्य निधि योजना लागू की गई है? यदि हां, तो पंजीकरण संख्या दें।*

  10. मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन (सिविल) क्र 483/2004 अविनाश मल्होत्रा विरूद्ध युनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य में जारी किए गए दिशा निर्देश

  11. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा स्कूल सेफ्टी पॉलिसी 2016 के तहत जारी दिशा निर्देश।*

  12. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा विकसित मेन्युअल ऑन सेफ्टी एण्ड सिक्युरिटी ऑफ चिल्ड्रन इन स्कूलस।*

  13. एक परिसर/भवन में किसी दूसरे बोर्ड का कोई दूसरा विद्यालय संचालन नहीं किया जा सकेगा।*

  14. प्रदेश में संचालित किसी भी अशासकीय हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी विद्यालयों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाना अनिवार्य होगा, साथ ही मध्यप्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम के द्वारा मुद्रित पुस्कतकों के द्वारा ही विद्यालय में शिक्षण कार्य कराया जाएगा। विद्यालय आवश्यकता अनुसार नियत पाठ्यक्रम के अंतर्गत अन्य सहायक पुस्तकें नियत संख्या में उपयोग में ला सकेगे जैसाकि शासन द्वारा विर्निदिष्ट किया जाए*

  15. शिक्षकों का वेतन उनके आधार से लिंक बैंक खाते में भुगतान किया जाएगा।

  16. शाला द्वारा खेल गतिविधियां, योग सहित संचालित की जाएंगी। समस्त खेल शिक्षकों को अपेक्षाओं के निर्धारण अनुसार प्रत्येक वर्ष कम से कम तीन दिन के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। प्रत्येक सप्ताह खेल से संबंधित गतिविधि के लिए कम से कम एक पीरियड अनिवार्य रूप से होगा।

  17. समस्त अध्यापकों की कक्षावार तथा विषयवार सूची उनकी शैक्षणिक अर्हता के साथ जैसे स्नातक, स्नातकोत्तर, व्यावसायिक योग्यता, डी.एड/बी.एड आदि की अंकसूचियां विद्यालय के प्राचार्य द्वारा प्रमाणित प्रतियों के साथ मान्यता नवीनीकरण आवेदन के साथ अपलोड की जाएगी।

  18. कक्षा 9वीं एवं 11वीं से उसी विद्यालय से उर्त्तीण छात्र तथा कक्षा 10वीं एवं 12वीं के प्रथम वर्ष अनुर्त्तीण हुए छात्र कक्षा 10वीं एवं 12वीं में प्रवेश ले सकेंगे।कक्षा 10वीं एवं कक्षा 12वीं में प्रवेश के लिए स्थानान्तरण आदि प्रकरणों में 10 प्रतिशत तक प्रवेश संबंधित संस्था प्रमुख दे सकेंगे य विशेष परिस्थितियों में 20 प्रतिशत तक प्रवेश संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी की अनुमति से दिए जा सकेगे। अपरिहार्य स्थितियों में 20 प्रतिशत से अधिक विद्यार्थियों का प्रवेश लोक शिक्षण संचालनालय की

  19. विद्यालय परिसर में कोई ऐसी संरचना नहीं होनी चाहिए जिससे कि विद्यार्थियों को क्षति पहुंचने की संभावना हो विद्यालय परिसर से हाईटेंशन लाइन तथा पेट्रोल पंप की दूरी के संबंध में यह दूरी भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 तथा केंद्रीय प्रदूषण मंडल नई दिल्ली के अनुसार होनी चाहिए

  20. आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने वाली सोसाइटी ट्रस्ट बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों तथा केंद्र राज्य सरकार एवं आपदा प्रबंधन संस्थान द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का अनिवार्यता पालन करेंगे

  21. शाला में प्राथमिक उपचार की व्यवस्था है

  22. गर्ल्स कॉमन रूम की व्यवस्था ( हाई स्कूल तथा हायर सेकेंडरी स्कूलों के लिए ) है

  23. निरीक्षण के पश्चात एक बार मान्यता प्रदान कर दिए जाने पर सोसाइटी ट्रस्ट मान्यता के समय प्रस्तुत मापदंडों को परिवर्तित नहीं करेगा. शिक्षा विभाग के अधिकारी किसी भी समय स्कूल परिसर का निरीक्षण कर सकते हैं यदि निरीक्षण के समय यह पाया जाता है कि सोसाइटी ट्रस्ट किन्ही मापदंडों का पालन नहीं कर रहा है जो संभागीय संयुक्त संचालक को नियम 11 के उप नियम 11 में वर्णित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए स्कूल की मान्यता निलंबित करने की शक्ति होगी

  24. स्कूल में कार्यरत शिक्षक एवं कर्मचारी वर्ग किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि में सम्मिलित नहीं होंगे और स्कूल द्वारा छात्रों को किसी भी राजनीतिक गतिविधियों में सम्मिलित नहीं किया जावेगा अन्यथा उस स्कूल की मान्यता समाप्त की जा सकती है

  25. स्कूल में अध्यनरत छात्रों को बालकों की भागीदारी सुरक्षित करने हेतु प्रत्येक मान्यता प्राप्त स्कूल में पालक शिक्षक संघ का गठन किया जावेगा तथा पालक शिक्षण मीटिंग ही समय-समय पर होगी

  26. प्रत्येक मान्यता प्राप्त स्कूल उन्ही कक्षाओं व संकाय में प्रवेश दे सकेगा जिसके लिए उन्हें मान्यता दी गई है

  27. सक्षम अधिकारी द्वारा मान्यता या फिर विस्तार संबंधित जारी प्रमाण पत्र प्राचार्य कक्ष में प्रदर्शित किया जावेगा

  28. मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1965 नियम (9) उप नियम (8) अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा शिक्षकों कर्मचारियों की सेवा संबंधी नियमों को पारित किया जावेगा तथा उप नियम (8) में दर्शाए गए सभी बिंदुओं का अनिवार्य रूप से पालन किया जावेगा

  29. कोई मान्यता प्राप्त शाला एवं संस्था किसी भी निशक्त बच्चे को प्रवेश देने से इनकार नहीं कर सकती

  30. प्रत्येक शाला का यह कर्तव्य होगा कि वह सरकार/स्कूल शिक्षा विभाग को परीक्षा तथा राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय खेलों तथा सांस्कृतिक आयोजनों में उपयोग हेतु जब भी अपेक्षित हो शिक्षकों/ कर्मचारियों/भवन आदि को उपलब्ध करवाएगी

  31. यदि विद्यालय उनके छात्रों को वाहन की सुविधा उपलब्ध कराती है तो उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि विद्यालय, सरकार द्वारा विहित सुरक्षा नियमों का पालन कर रहा है. सोसाइटी ट्रस्ट मान्यता के लिए आवेदन करते समय आवेदन पत्र के साथ रजिस्ट्री कृत वाहनों की सूची उपलब्ध करवाएगी.
  32. स्कूल परिवहन वाहन
  33. नवीन मान्यता अथवा मान्यता के नवीनीकरण या उन्नयन के समय ऐसी ट्रस्ट सोसायटी जो छात्रों को आवासीय सुविधा उपलब्ध करा रही हैं या उपलब्ध कराना चाहती हैं, आवासीय सुविधा के संबंध में समस्त जानकारी अपलोड करें

  34. छात्रावास की जानकारी
© Madhya Pradesh State Education Portal 3.0.
Design & Develop by NICSI